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एनडीपीएस के मामले में आरोपी को पांच साल की सजा

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मधुहीर राजस्थान
जोधपुर। एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 13 साल पुराने मादक पदार्थ स्मैक तस्करी के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा पचास हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक गोविन्द जोशी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2012 का है। गत 14 अक्टूबर 2012 को चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन थानाधिकारी अमित सिहाग ने प्रथम पुलिया के पास से आरोपी गांव सदरी, लोहावट निवासी प्रकाश पुत्र भूराराम विश्नोई को पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 180 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान पूरा करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में बताया कि अवैध मादक पदार्थों का व्यापार समाज पर गंभीर प्रभाव डालता है और ऐसे अपराधों में कठोर दंड आवश्यक है। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपी के पक्ष में रियायत बरतने की अपील की। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत 9 गवाहों, 27 दस्तावेजी साक्ष्यों तथा 3 बरामद आर्टिकल्स के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान रखा गया है।

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