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आगजनी की संभावित घटनाओं को रोकने के लिए नगर निगम दक्षिण ने जारी किए नए आदेश

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अब 9 मीटर से कम ऊंचाई की दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रखने होंगे फायर एक्सटिंग्युशर

मधुहीर राजस्थान
जोधपुर।  शहर में संभावित आगजनी की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम करने को लेकर नगर निगम दक्षिण ने नए आदेश जारी किए है , जिसके अनुसार अब 9 मीटर या इससे कम ऊंचाई के व्यवसायिक इमारत में फायर एक्सटिंग्युशर लगाना अनिवार्य होगा। आयुक्त दक्षिण टी. शुभमंगला ने बताया कि आए दिन अलग-अलग जगह पर आगजनी की घटनाएं हो रही है, जिससे जान माल की हानि होती है। इस तरह की सम्भावित आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए नगर निगम दक्षिण ने नए आदेश जारी किए है। आयुक्त दक्षिण टी शुभ मंगला ने बताया कि इस आदेश के अनुसार ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान ,भवन,  दुकान जिनकी ऊंचाई 9 मीटर या इससे कम है,  लेकिन वह फायर एनओसी अनिवार्यता के प्रावधानों में नहीं आते हैं , वहां भी  अब 4 केजी क्षमता के दो एबीसी फायर एक्सटिंग्युशर रखना अनिवार्य होगा।फायर शाखा की ओर से नियमानुसार समय-समय पर इनका निरीक्षण किया जाएगा और फायर एक्सटिंग्युशर नहीं लगे होने पर नोटिस जारी किया जाएगा। आयुक्त दक्षिण टी शुभमंगला ने बताया कि नोटिस जारी होने के बावजूद भी यदि फायर एक्सटिंग्युशर की व्यवस्था नहीं की गई तो ऐसे भवन परिसर के स्वामी या उपयोगकर्ता पर ₹5000 की जुर्माना राशि लगाई जाएगी,  वहीं नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। ऐसे प्रतिष्ठान, भवन, दुकान जिनमे फायर एक्सटिंग्युशर  रखना अनिवार्य हो , लेकिन नहीं रखे गए हो। ऐसी परिस्थितियों में यदि यहां आग लग जाए तो अग्निशमन विभाग की ओर से भवन मालिक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।।

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