भाद्राजून। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के निर्देशानुसार भोरङा के विद्यालय मे विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी देवाराम ने बाल श्रम निषेध कानून की जानकारी देते हुए बताया कि बालक देश का भविष्य है, वही देश का भाग्य निर्माता है, देश का समग्र विकास बालकों पर निर्भर है। संविधान के अनुच्छेद 24 मे प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कल कारखानों, खानों व अन्य जोखिम भरे कार्यो मे नियोजित नही किया जा सकता है। जहां पर उनके जीवन को खतरा हो, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार है। जिसकी हर हाल मे पालना सुनिश्चित होनी चाहिए, जिससे बालकों का शारिरिक, मानसिक एवं बौद्धिक दृष्टि से सुदृढ़ विकास हो सके। शिविर मे बाल विवाह निषेध अधिनियम, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, लोक अदालत, स्थाई लोक अदालत, प्रिलिटिगेशन, नशा उन्मूलन, पौधारोपण अभियान सहित विभिन्न नालसा योजनाओ की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। शिविर मे विद्यालय स्टाफ गोमती देवी, दलाराम, हमीराराम, रविना, पुजा, शोभा, सीमा, धर्मो, कुलदीप सहित समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहे। इसी प्रकार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोरङा मे भी विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और पीएलवी द्वारा विधिक जानकारी दी गई। विद्यालय स्टाफ तुलसी देवी, वीना कुमारी सहित समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहे।
