भाद्राजून। निकटवर्ती बांकली गांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत बांकली मे विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी-देवाराम ने बाल विवाह निषेध अधिनियम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह सामाजिक अभिशाप और कानूनी अपराध है, किसी भी व्यक्ति ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाल विवाह मे सहयोग किया, तो 2 साल की जेल और एक लाख रुपए तक जुर्माना या दोनो सजा हो सकती है। इसलिए सभी लोग मिलकर बाल विवाह नही करने का संकल्प ले और बाल विवाह पर पुर्ण रूप से रोक लगाएं। इसके साथ ही शिविर मे माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम,लोक अदालत, स्थाई लोक अदालत, प्रिलिटिगेशन, श्रमिकों के अधिकार, नशा उन्मूलन, पौधारोपण अभियान सहित विभिन्न नालसा योजनाओ की विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर मे मेट रेखा, ममता सहित महिलाए उपस्थित रही। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बांकली के रातानाडा गांव मे नरेगा कार्यस्थल पर भी विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया एवं पीएलवी द्वारा विधिक जानकारी दी गई।
