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आयुक्त देवस्थान द्वारा जारी आदेश दिनांक 28 3.2024 की अनुपालना सुनिश्चित करें

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देसुरी। कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर द्वारा पत्र क्रमांक एफ 5(2)न्याय/देव/2010/पार्ट -1/953/ दिनांक 30/4/2024 को सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर को श्री सोनाणा खेतलाजी ट्रस्ट सारंगवास पाली के चुनाव करवाने बाबत श्री सोनाणा खेतलाजी क्षेत्रपाल जी ट्रस्ट सारंगवास पाली के अध्यक्ष गणपत सिंह के पत्र दिनांक 24 4 2024 एवं निवृत्तमान सचिव महेश सिंह के पत्र दिनांक 25.4.2024 एवं प्रकरण मैं पारित निर्णय दिनांक 28 3.2024 को लेकर वासुदेव मलावत आईएएस आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर राजस्थान दोनों पत्रों को संलंघन कर उचित दिशा निर्देश देते हुए पत्र में लिखा है कि महेशसिंह  निवर्तमान सचिव ने बताया कि पूर्व में ट्रस्ट में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार चुनाव कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा ही बहुमत से निर्णय कर चारों गांव से ट्रस्टी मनोनयन के प्रस्ताव लिए जाकर अंतिम मतदाता सूची तैयार करवाने चुनाव अधिकारी नियुक्त करवाने तथा सहायक आयुक्त को पर्यवेक्षक में रखने रखे जाने का आग्रह किया गया है। वही ट्रस्ट के अध्यक्ष गणपत सिंह ने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपखंड अधिकारी द्वारा गठित कमेटी को निरस्त करने तथा प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 28 3 2024 के अनुसार कार्यवाही संपादित करने का आग्रह किया। उपरोक्त स्थिति के मध्येनजर आयुक्त देवस्थान द्वारा जारी आदेश दिनांक 28 3.2024 की अनुपालना सुनिश्चित करें एवं आपके पर्यवेक्षक में प्रजातांत्रिक व्यवस्था हेतु विनिदिष्ट प्रक्रिया अनुसार दोनों पक्षों में सामंजस्य स्थापित कर पूर्णत निष्पक्ष एवं पारदर्शिका के साथ निर्धारित अवधि में चुनाव संपन्न करवाने कार्यवाही के आदेश किए हैं। वही महेशसिंह चारण द्वारा शुक्रवार को मीटिंग आयोजित की गई उस मीटिंग को गणपतसिंह शक्तावत ने अवैध करार देते हुए मीटिंग अवैध होने की सूचना अध्यक्ष शक्तावत द्वारा कार्यालय पंचायत मंदिर पर सस्ता कराई गई है । उदयपुर आयुक्त द्वारा पूर्व में मेला संचालन कमेटी बनाने का अधिकार अध्यक्ष गणपतसिंह बालराई को आदेशित किया था,उसके उपरांत भी ट्रस्ट से निकाले गए पूर्व सचिव महेश चारण ने बदनीयति पूर्वक अलग से मीटिंग बुलानी चाही, जिस पर मुझे प्रसंज्ञान लेकर मीटिंग निरस्त करवानी पड़ी । आयुक्त उदयपुर द्वारा 28 मार्च 2024 के आदेश के मुताबित कार्यकारिणी भंग हो चुकी है एवं चुनाव करवाने का माननीय सहायक आयुक्त जोधपुर की देखरेख में मुझ निर्वतमान अध्यक्ष को आदेशित किया हुआ है , सरकारी अधिकारियों और सरकारी आदेश को जेब मे रखने का हवाला देकर अनाधिकृत मीटिंग  महेश चारण ने बुलाई है, जो कि पूर्णतया अवैध है । मीटिंग अवैध होने की सूचना मेरे द्वारा ट्रस्ट कार्यालय,पंचायत और मंदिर पर चस्पा करवाई जा चुकी है । किसी को भी इस व्यक्ति के बहकावे में नही आने की अपील करता हूं ।

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