कोटड़ी भट्ठी कांड में पॉक्सो कोर्ट का फैसला
भीलवाड़ा के कोटडी क्षेत्र के कोयला भट्टी कांड मामले में अभियक्तों को पोक्सो कोर्ट में ले जाते हुए पुलिस।
मधुहीर राजस्थान
भीलवाड़ा। देश के बहुचर्चित कोटडी भट्टी प्रकरण में दो अभियुक्तों को पोक्सो कोर्ट संख्या दो ने दोष सिद्ध करार दिए गए दो जनों को फांसी की सजा सुनाई। ज्ञात रहे करीब दस माह पहले अभियुक्तो ने किशोरी के साथ गैंगरेप कर उसे जिंदा भट्टी में जला दिया था।
शाहपुरा जिले के कोटड़ी में क्षेत्र में बच्ची से गैंगरेप कर जिंदा जलाने वालों अभियुक्तों कालू और कान्हा को पोक्सो कोर्ट संख्या दो ने फांसी की सजा सुनाई। जज ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना हैं।
इससे पहले शनिवार को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट ने कालू और कान्हा को दोषी करार दिया था। जबकि सात आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में पीड़िता के माता-पिता भी मौजूद थे। फैसला सुनकर पीड़िता की मां रो पड़ी और कहा कि आज हमें न्याय मिल गया। जिन सात आरोपियों को बरी किया है, उनमें दोनों दोषियों की पत्नी, मां व बहन भी शामिल हैं।
