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रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर सड़क उपयोगकर्ता संयम बरतें-डीआरएम

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मधुहीर राजस्थान

जोधपुर। अंतरराष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस पर गुरुवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल की ओर से विभिन्न लेवल क्रॉसिंग पर राहगीरों और वाहन चालकों की जागरूकता के लिए संरक्षा अभियान चलाया जाएगा।जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं को रोकने महत्ती उद्देश्य से रेलवे द्वारा समय-समय पर नागरिकों के लिए जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जिसके तहत सड़क  पयोगकर्ताओं को लेवल क्रॉसिंग पार करते समय बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया जाता है। उन्होंने बताया कि सड़क उपयोगकर्ता रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर नियमों का पालन करके ही स्वयं और अपने साथ सफर कर रहे सहयात्री को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे फाटक यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं ताकि ट्रेन आने के समय फाटक को बंद कर लोगों को दुर्घटना से बचाया जा सके। डीआरएम ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि फाटक बंद होने के बाद भी लोग नीचे से निकलने का प्रयास करते हैं अथवा फाटक खोलने के लिए गेटमैन पर दबाव बनाते है जो सही नही है।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस पर नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सड़क उपयोगकर्ताओं और विशेषकर वाहन चालकों को रेलवे फाटक पर विशेष सावधानी व संयम बनाए रखना चाहिए और ट्रेन के आगमन के समय जल्दबाजी में फाटक पार करके निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गुरुवार को जोधपुर मंडल के विभिन्न लेवल क्रॉसिंग पर नागरिकों को रेल कर्मचारी उन्हें इसके प्रति जागरूक करने के उपक्रम करेंगे। गेट बंद होने पर रुकिए,जबरदस्ती न करें मंडल वरिष्ठ संरक्षा अधिकारी शिखर बी मारू का कहना है कि लेवल क्रॉसिंग पर आमलोगों को सदैव सतर्क रहने के समय-समय पर जागरूकता का विभिन्न माध्यमों से संदेश दिया जाता है कि गेट बंद होने पर रुकिए और रेलकर्मी पर फाटक खोलने के लिए अनावश्यक दबाव मत बनाइये तथा गेट खुलने पर ही उसे पार करिए और अगर मानव रहित क्रॉसिंग है तो यह सुनिश्चित कर लें कि दोनों दिशाओं से कोई ट्रेन नही आ रही है उसके बाद ही फाटक पार करें। गेट बंद होने पर फाटक पार करना है दंडनीय अपराध गौरतलब है कि रेल अधिनयम 1989 की धारा 146 के अंतर्गत रेल सेवकों के कर्तव्यों में बाधा डालना और अधिनियम की धारा 160 के तहत रेलवे गेट को अनाधिकृत रूप से खोलना या तोड़ना दंडनीय अपराध है।

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