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हार्डकोर अपराधी श्यामलाल के विरूद्ध राजपासा में कार्रवाई , एक साल के लिए निरूद्ध

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मधुहीर राजस्थान

जोधपुर। कमिश्नरेट पुलिस ने हाडकोर अपराधी श्यामलाल के विरूद्ध राजपासा में कार्रवाई कर उसे एक साल के लिए निरूद्ध कराया है। कार्रवाई सलाहकार बोर्ड एव ं गृह विभाग द्वारा कर उसे राजपासा में निरूद्ध किया गया है। पुलिस उपायुक्त पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस थाना करवड़ का हार्डकोर अपराधी श्यामलाल राजपासा में 1 वर्ष के लिये निरूद्ध किया गया है। अपराधी श्यामलाल विगत 16 वर्षो से लगातार संगीन अपराधों में संल्पित है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न थानों में कुल 32 प्रकरण दर्ज  है। श्यामलाल पुत्र हरचन्दराम विश्नोई निवासी जुड पुलिस थाना करवड़ जोधपुर के आभ्यासिक अपराधी होने, पुलिस थाना करवड़ का र्डकोर अपराधी होने के साथ-साथ विभिन्न थानों क्षेत्रों में बार-बार अपराध कारित कर फरार हो जाने से कानून व्यवस्था प्रभावित होने तथा लोक व्यवस्था भंग होने की संभावना को मद्देनजर रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण को इस्तगासा पेश किया गया। अभ्यस्त अपराधी श्यामलाल विगत 16 वर्षो से लगातार संगीन अपराध कर आम जनता में भय व आंतक उत्पन्न कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है।

अभ्यस्त अपराधी थाना करवड़ थाने का हिस्ट्रीशीटर एवं हार्डकोर अपराधी है तथा एक खुंखार गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जिसके विरूद्ध कुल 32 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, जिसमें हत्या का 1 , हत्या का प्रयास 5, अवैध अग्नेय शस्त्र रखने के 2 , उद्धापन के 6 , मारपीट के 5 , लूट 2 , चोरी के 2 , अपहरण के 4 , एनडीपीएस के 2 , अवैध कब्जा करने के 3 प्रकरण दर्ज हुए हैं। जिसमें 29 प्रकरणों में चालान पेश किया जा चुका है। पूर्व में भी अभ्यस्त अपराधी श्यामलाल को 29.01.2017 को राजपासा के तहत 01 वर्ष के लिए निरूद्ध किया गया था लेकिन रिहा होने के बाद भी निरन्तर अपराध कारित कर रहा जिसके विरूद्ध कुल 12 प्रकरण दर्ज है। जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण के आदेश 18.04.2024 के द्वारा निरूद्धगी आदेश व गृह विभाग के अनुमोदन पर शातिर अभ्यस्त अपराधी श्यामलाल को दिनांक 14.05.2024 को केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में निरूद्ध करवाया गया। 10 जून को सलाहकार मण्डल की रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त शासन सचिव गृह राजस्थान सरकार द्वारा उक्त गैर सायल श्यामलाल को निरूद्ध की 14 मई 2024 से 13 मई 2025 तक 1 साल के लिए निरूद्ध रखने के आदेश जारी किए गए है।

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