मधुहीर राजस्थान
जोधपुर। शहर में शनिवार को एक बार फिर गैस पाइपलाइन से गैस रिसाव की घटना हुई। गैस पाइपलाइन से संबंधित जानकारी होते हुए भी जेसीबी नंबर आरजे 19 ईए 9374 द्वारा कार्य करते हुवे कजरी रोड, नोवोटेल होटल के सामने गैस पाइपलाइन को क्षति पहुंचाई। घटना की सूचना मिलने पर सीजीडी इकाई के उत्तरदाता तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और 12 मिनटों के भीतर घटना को नियंत्रित कर लिया। सीजीडी इकाई के अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी घटना टल गई अन्यथा इस घटना से आसपास को काफी नुकसान हो सकता था।
सीजीडी इकाई द्वारा लगाए गए चेतावनी संकेतों के बावजूद, ठेकेदार और जेसीबी ऑपरेटर ने खुदाई के दौरान ध्यान नहीं दिया जिससे गैस पाइपलाइन को नुकसान हुआ। गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने का उपरोक्त कृत्य स्पष्ट रूप से पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन-पीएमपी एक्ट (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) धिनियम, 1962 की धारा 15 (1) और (2) के साथ-साथ आईपीसी 285 और आईपीसी 336 के तहत अपराध का गठन करते हैं। जिसका उल्लंघन संज्ञेय अपराध हैं और रुपए 25 करोड़ तक का जुर्माना और 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। सीजीडी इकाई ने अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर FIR का अनुरोध किया है।


