मधुहीर राजस्थान
जैसलमेर। जैसलमेर पॉक्सो कोर्ट ने 14 साल की नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष विशिष्ठ लोक अभियोजक जेठाराम माली ने बताया कि 18 गवाह और 21 दस्तावेज पॉक्सो कोर्ट में पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनकर पॉक्सो कोर्ट जैसलमेर के विशिष्ठ न्यायाधीश चन्द्रप्रकाश सिंह ने आरोपी हराराम उर्फ हरीश को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
राज्य सरकार की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक जेठाराम माली ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता ने 8 अगस्त 23 को भणियाणा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी हराराम उर्फ हरीश निवासी शेरगढ़, जोधपुर ने रात को घर में घुसकर उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ रेप किया। पीड़िता द्वारा चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। इस पर भणियाणा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर आरोपी को खेतों से पकड़ा। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी हराराम उर्फ हरीश के खिलाफ पॉक्सो न्यायालय जैसलमेर में चालान पेश किया।
