
मधुहीर राजस्थान
जोधपुर। गैस पाइपलाइन से संबंधित जानकारी होते हुवे भी बिना किसी अग्रिम सूचना के बोरानाडा गांव में सोक पिट कार्य करते हुवे अज्ञात जेसीबी द्वारा 01/07/2024 को 1:15बजे गैस पाइपलाइन को क्षति पहुंचाई। घटना की सूचना मिलने पर, सीजीडी इकाई के उत्तरदाता तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और 16 मिनटों के भीतर घटना को नियंत्रित कर लिया। सीजीडी इकाई के अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी घटना टल गई; अन्यथा इस घटना से आसपास को काफी नुकसान हो सकता था। सीजीडी इकाई द्वारा लगाए गए चेतावनी संकेतों के बावजूद, ठेकेदार और JCB ऑपरेटर ने खुदाई के दौरान ध्यान नहीं दिया, जिससे गैस पाइपलाइन को नुकसान हुआ। गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने का उपरोक्त कृत्य स्पष्ट रूप से पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन-PMP एक्ट (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 की धारा 15 (1) और (2) के साथ-साथ आईपीसी 285 और आईपीसी 336 के तहत अपराध का गठन करते हैं। जिसका उल्लंघन संज्ञेय अपराध हैं और रुपए 25 करोड़ तक का जुर्माना और 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। सीजीडी इकाई ने अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर FIR का अनुरोध किया है।


