भारतीय न्याय संहिता कि धारा 115(2),126(2),324(4)व 324(5) में दर्ज किया गया
मधुहीर राजस्थान
देसुरी। 1 जुलाई 2024 को देश में नया कानून लागू हो गए नए कानून के तहत देसूरी उपखंड के सादड़ी थाने में एफआईआर 117/2024 सोमवार सुबह करीब 10: 20 पर दर्ज हुई। घटना पंचायत हल्का मौरखा गांव कि है । खेत में खड़ाई काम को लेकर अन्य के खेत में से ट्रैक्टर निकालने को लेकर नाराज एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर चालक पर लाठी से वार कर घायल कर दिया। मौके पर मौजूद ग्रामीण घायल ट्रैक्टर चालक को तुरंत सादड़ी चिकित्सालय पहुंचाया वहीं ग्रामीणों की सूचना पर सादड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। मौका निरीक्षण कर घटना की जानकारी ली। मदनलाल ने ट्रैक्टर लेकर जाते समय रास्ता रोक लाठी से मारपीट करने की रिपोर्ट सुमेरसिंह के खिलाफ दी है। रिपोर्ट लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस निरीक्षक चंपाराम मेघवाल ने बताया कि ग्राम पंचायत मोरखा निवासी मदनलाल ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह ट्रैक्टर चलाता है और लोगों के खेतों में खड़ाई कार्य करता है 30 जून को सरदारसिंह के खेत में खड़ाई की उसी खेत के पास सुमेर सिंह का खेत है उसमें से ट्रैक्टर निकालने की बात को लेकर सुमेर सिंह नाराज हो गया। सोमवार सुबह ट्रैक्टर लेकर जा रहे ट्रैक्टर चालक मदनलाल को रोक कर लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर मोबाइल तोड़ दिया। इस घटना से ट्रैक्टर चालक मदनलाल के सिर व हाथ पर चोट लगी है BNS कि धारा 115(2),126(2),324(4)व 324(5) में दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि पूर्व में यह 323 341 व 427 आईपीसी में दर्ज होती थी। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के साथ ही नई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
