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14 दिन से फरार आरोपी यश को पुलिस ने लिया हिरासत में

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मधुहीर राजस्थान

बीकानेर-उदयरामसर-देशनोक सड़क हादसा: थार की टक्कर से कार सवार महिला की हुई थी मौत

बीकानेर.जोधपुर (बहादुर सिंह चौहान)। गत 12 जुलाई को बीकानेर और देशनोक के बीच उदयरामसर गांव के पास नेशनल हाईवे पर एक थार गाड़ी चालक ने लापरवाहीपूर्वक तेज गाड़ी चलाते हुए रॉंग साईड में जाकर सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी तो वहीं कार में सवार युवती भी गंभीर घायल हो गई है, जिसे बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती करने के बाद नई दिल्ली रैफर किया गया है। कार चलाने वाले महिला के पति पदमसिंह को भी चोटे आई थी। इस संबंध में गंगाशहर थाना पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया है। गौरतलब रहे कि इस संबंध में आरोपी ने हादसे के बाद मौके से फरार होने उपरांत पुलिस-प्रशासन को इस घटना की कोई जानकारी नहीं दी थी और ना ही मजिस्ट्रेट को कोई इस हादसे की कोई रिपोर्ट दी।

मौके से फरार था आरोपी

पुलिस निरीक्षक समरवीर सिंह शेखावत ने बताया कि गत 12 जुलाई को बीकानेर और देशनोक के बीच उदयरामसर गांव के पास नेशनल हाईवे पर कार को टक्कर मारकर मौके से फरार हुए आरोपी यश कास्त (20) पुत्र गोविन्द कुमार कास्त को जांच अधिकारी ताराचंद मीणा, सहायक उप निरीक्षक ने पुलिस हिरासत में ले लिया है।

जांच अधिकारी ने थार गाड़ी के आॅनर से की पूछताछ

इस संबंध में जांच अधिकारी ताराचंद मीणा ने सूरत जाकर थार गाड़ी मालिक गौरव जैन से भी पूछताछ की। आरोपी यश ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि 12 जुलाई को वह अपने किसी रिश्तेदार की शादी में बीकानेर आया हुआ था। गाड़ी में यश कास्त के साथ दो अन्य लोग भी सवार थे। गाड़ी यश चला रहा था। शादी समारोह से वापिस देशनोक जाते वक्त उदयरामसर गांव के पास नेशनल हाईवे पर उसकी गाड़ी के आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में वह रॉंग साईड चला गया और सामने से बीकानेर आ रही मारूति सेलेरियों कार से उसकी थार भिड़ गई। हादसे के बाद थार गाड़ी में सवार सभी लोग मौके से फरार हो गए थे, तो वहीं मारूति सेलेरियो कार के परखच्चे ही उड़ गए जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद पुलिस ने थार गाड़ी को कब्जे में ले लिया था और मामले की जांच में जुट गई थी।

मामले पर अब भी संशय

गौरतलब रहे कि इस हादसे के 13 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुआ और ना ही उसने इस हादसे के बारे में पुलिस को जानकारी दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएं 281, 125 और 106 (1) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस मामले में अब इस बात पर भी संशय है कि पुलिस ने इस मामले में 106 (2) में मामला दर्ज क्यों नहीं किया? जबकि ऐसे भीषण कृत्य में महिला की असामयिक मौत से एक परिवार पूरी तरह से बिखर गया वहीं एक नौजवान प्रतिभाशाली युवती जिसके सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, उसका कैरियर तो बर्बाद हुआ ही, जिंदगी और मौत की जंग से अस्पताल में लड़ रही है।

हिट एंड रन के मामले में है कड़ी सजा का प्रावधान

1. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (1) के अनुसार कोई व्यक्ति उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
– दीपाराम चौधरी, अधिवक्ता, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर

2.भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (2)में हिट एंड रन का प्रावधान है, जिसमें आईपीसी की तुलना में सख्ती बरती गई है। यानी लापरवाही से गाड़ी चलाने पर गंभीर सडक दुर्घटना होने और पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को सूचित किए बिना या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दिए बगैर मौके से भागने वालों को अधिकतम 10 साल तक की सजा होगी, साथ ही जुर्माना भरने का भी प्रावधान है। इसमें कोई शक नहीं सडक हादसों और लापरवाही से वाहन चलाकर होने वाली दुर्घटनाएं भारत में सबसे ज्यादा होती हैं और उससे सबसे ज्यादा लोग भी यहीं मरते हैं।
– नारायणराम चौधरी, अधिवक्ता, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर

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