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जोधपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक फ़ेसले में राजस्थान के अलग अलग ज़िलों के 15 सेवारत चिकित्सकों को एसआरशिप के लिए नियुक्ति पत्र जारी के लिए मेडिकल एजुकेशन विभाग को आदेश दिए। मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए पीजी के बाद एक साल की सिनियर रेज़िडेंटशिप करना अनिवार्य होता है। इसके लिए पिछले साल काउन्सलिंग हुयी जिसमें सेवारत चिकित्सक व नॉन सर्विस डॉक्टर्स ने भाग लिया। इस साल मार्च में इसका दूसरा चरण हुआ जिसमें सेवारत चिकित्सकों को इसमें भाग नहीं लेने दिया ओर सबको बाहर कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सा संघ, जोधपुर के महासचिव डॉ भवानी सिंह विश्नोई ने राजस्थान हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। जिस पर न्यायधीश अजय मोंगा की एकल पीट ने आज ऑर्डर किए जिसमें सभी याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा।
