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ट्रेनों में धूम्रपान करने पर 2.17 लाख रुपए का वसूला जुर्माना

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11 सौ यात्रियों को धूम्रपान करते पकड़ा, ट्रेनों व रेलवे परिसर में धूम्रपान करना है प्रतिबंधित

मधुहीर राजस्थान
जोधपुर। ट्रेनों अथवा रेल परिसर में धूम्रपान करते पाए जाने पर टिकट चैकिंग स्टाफ की सतर्कता से अकेले जोधपुर मंडल पर वर्ष 2024-2025 के दौरान लगभग 11 सौ रेलयात्रियों से 2 लाख 17 हजार 600 रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई है। इस तरह की औचक जांच जारी रखी जाएगी।
उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रेल प्रशासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर एडवाइजरी जारी की जाती है इसके बावजूद यात्रियों द्वारा इस तरह की गंभीर गलती की जाती है तो उसे मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ती है। डीआरएम ने कहा कि रेलवे स्वच्छता और यात्री सुरक्षा को गुणवत्तापूर्ण सेवा के आवश्यक घटक के रूप में मान्यता देते हुए अपने यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुखद यात्रा का वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें यात्रियों का सहयोग भी अपेक्षित है। उन्होंने यात्रियों से ट्रेन में यात्रा के दौरान कोच व टॉयलट में छुपकर बीड़ी-सिगरेट का इस्तेमाल न करने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति से जहां ट्रेन में आग लगने की आशंका प्रबल रहती है वहीं इससे साथी यात्रियों के स्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा होता है। इसके अलावा ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थों का लदान भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है तथा ऐसे कृत्यों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रेलवे ने गुरुवार को दोहराया है कि चलती ट्रेन व रेल परिसर में धूम्रपान करना और ज्वलनशील वस्तुओं के साथ यात्रा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है तथा इससे संबंधित नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर जुर्माना का प्रावधान भी है।
यह है 2024-2025 का आंकड़ा
सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा के मुताबिक टिकट चैकिंग स्टाफ ने जोधपुर मंडल पर एक अप्रेल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि में 1097 ऐसे यात्रियों को पकड़ा जो विभिन्न डिब्बों अथवा प्लेटफॉर्म पर धूम्रपान कर रहे थे जिन पर 2 लाख 17 हजार 600 रुपए का जुर्माना आरोपित कर वसूली की गई। उन्होंने बताया कि ऐसा न करने के लिए रेलवे स्टाफ द्वारा उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है।
यह हो सकता है पकड़े जाने पर
रेलवे अधिनियम 1989  की धारा 167(1) के तहत रेल परिसर और ट्रेनों में धूम्रपान वर्जित है। नियम की अवहेलना करते पाए जाने पर दो सौ रुपए का जुर्माना अथवा तीन साल की जेल या दोनों हो सकते हैं। ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल व डीजल आदि ले जाना सख्त मना है, ऐसा करने पर जुर्माना या सजा हो सकती है या दोनों। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है। इस नियम के तहत एक हजार रुपए तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद या दोनों हो सकते हैं।

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