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मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनाः अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों का करवाना होगा वार्षिक सत्यापन

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मधुहीर राजस्थान
बीकानेर। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत लाभांवित अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को पेंशनर्स के जीवित होने एवं बच्चों के अध्ययनरत रहने के जुलाई माह में सत्यापन के आधार पर नियमित रूप से भुगतान किया जाता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एलडी पंवार ने बताया कि लाभार्थियों द्वारा वार्षिक सत्यापन ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से करवाया जा सकता है। लाभार्थी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से सर्विस-अवैल सर्विस- मुख्यमंत्री कोरोना सहायता आवेदन नवीनीकरण (एसजेई सीएम कोरोना सहायता एप्लीकेशन रिनिवल) सेवा द्वारा ऑनलाईन नवीनीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी को स्वयं का जनआधार एवं योजनान्तर्गत लाभांवित हो रहे बच्चों (आयु 0 से 18 वर्ष) के वर्ष 2024-25 के अध्ययन प्रमाण पत्र (सम्बंधित विधालय या आंगनबाड़ी द्वारा जारी), जिसमें विद्यालय का नाम व पता, कक्षा, प्रिंसिपल का नाम, मोबाइल का विवरण हो, साथ ले जाना अनिवार्य है। ई-मित्र द्वारा आवेदक का वार्षिक सत्यापन ओटीपी या बायोमेट्रिक द्वारा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि लाभार्थी ई-मित्र कियोस्क के अतिरिक्त सम्बंधित ब्लॉक के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, (पंचायत समिति-बीकानेर, श्रीडूंगरगढ़, नोखा, पांचू, कोलायत, खाजूवाला, लूणकरणसर) अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के चौपड़ा कटला स्थित संयुक्त निदेशक कार्यालय में भी जन आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर वार्षिक सत्यापन कर सकते हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत लाभांवित आवेदक की पेंशन एवं उनके बच्चों को नियमित रूप से वर्ष 2024-25 में लाभांवित किया जा सकेगा।

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