संविदा कर्मियों में भारी रोष, मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री सहित उच्च अधिकारियों को भेजा ज्ञापन
सोजत (रमेश भट्ट)। शिक्षा विभाग में संविदा कर्मियों के एन पी एस कटौती सहित मेडिक्लेम पालिसी व दुर्घटना बीमा पॉलिसी व मेडिकल लीव व पीएल सहित संविदा सेवा नियम 2022 के आदेशों को लेकर शिक्षा विभाग निदेशालय बीकानेर के आदेशों की पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रधानाचार्य द्वारा लंबे समय से पालन नहीं की जा रही है जिससे संविदा कर्मियों में भारी रोज व्याप्त है। पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक संघ के प्रदेश संरक्षक देवी सिंह देवल ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एवं मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को ज्ञापन भेजकर शिक्षा विभाग में संविदा कर्मियों के लिए किए गए आदेशों की धरातल पर पालना करवाने के बारे में अवगत कराया। शिक्षा विभाग में पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक लगे हुए हैं। पूरे राज्य में करीब 23750 लगे हुए हैं लेकिन अधिकांश संविदा कर्मियों के संविदा रूल्स 2022 के अंतर्गत आने के एक वर्ष बाद भी संविदा सेवा नियम की पालना नहीं हो रही है। प्रतिवर्ष 1500 रुपए मेडिक्लेम पॉलिसी के पुनर्भरण 500/- दुर्घटना बीमा पॉलिसी के पुनर्भरण एवं 10% एनपीएस कटौती सहित पीएल नहीं जोड़ी जा रही है।मेडिकल लीव नहीं मिल रही है राजस्थान संविदा सेवा नियम 11 जनवरी 2022 को बनाया गया है इस आदेश के तहत वर्तमान में राज्य में कार्यरत साठ हजार संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं लेकिन शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा कमी पंचायत शिक्षकों एवं विद्यालय सहायकों को संविदा सेवा नियम के तहत मिलने वाले समस्त लाभ दिलवाने की मांग की है।संविदा सेवा नियम के अंतर्गत मिलने वाली समस्त सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है।इसको लेकर संघ में भारी रोष व्याप्त है संघ के प्रदेश संरक्षक देवी सिंह देवल कूपडावास ने संविदा कर्मियों को संविदा सेवा नियम के अनुसार समस्त लाभ दिलवाने की मांग की है।


