Translate


Home » जोधपुर » गैस कंपनी को बिना सूचित खुदाई करने से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, दर्ज होगा मुकदमा

गैस कंपनी को बिना सूचित खुदाई करने से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, दर्ज होगा मुकदमा

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
228 Views

जोधपुर। शहर में गैस पाइपलाइन से गैस रिसाव की घटना सामने आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शंकर नगर निवासी कुलदीप द्वारा गैस पाइपलाइन से संबंधित जानकारी होते हुए भी बिना किसी अग्रिम सूचना के कार्य करते हुए घर के बाहर शुक्रवार को गैस पाइपलाइन को क्षति पहुचाई गई। घटना की सूचना मिलने पर, सीजीडी इकाई के उत्तरदाता तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और 12 मिनटों के भीतर घटना को नियंत्रित कर लिया। सीजीडी इकाई के अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी घटना टल गई अन्यथा इस घटना से आसपास को काफी नुकसान हो सकता था।

सीजीडी इकाई द्वारा लगाए गए चेतावनी संकेतों के बावजूद, निवासी ने खुदाई के दौरान ध्यान नहीं दिया, जिससे गैस पाइपलाइन को नुकसान हुआ। कंपनी के अधिकृत अधिकारियों ने बताया कि गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने का उपरोक्त कृत्य स्पष्ट रूप से पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन-पीएमपी एक्ट (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 की धारा 15 (1) और (2) के साथ-साथ आईपीसी 285 और आईपीसी 336 के तहत अपराध का गठन करते हैं। जिसका उल्लंघन संज्ञेय अपराध हैं और रुपए 25 करोड़ तक का जुर्माना और 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। सीजीडी इकाई ने अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस शिकायत दर्ज कर एफआईआर का अनुरोध किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Poll

क्या आप \"madhuheerrajasthan\" की खबरों से संतुष्ट हैं?

weather

NEW YORK WEATHER

राजस्थान के जिले