जोधपुर। सिटी गैस वितरण कंपनी एजी एंड पी प्रथम ने जोधपुर पुलिस आयुक्तालय के समन्वय में गैस पाइपलाइन की सुरक्षा के बारे में जेसीबी मशीन और एचडीडी मशीन ऑपरेटरों और मालिकों के लिए यूटिलिटी कोऑर्डिनेशन कार्यक्रम का आयोजन तारीख रविवार को जोधपुर में किया, जिसमें मशीन ऑपरेटरों और मालिकों से अच्छी सक्रिय भागीदारी दर्ज की गई। कार्यक्रम में एजी एंड पी प्रथम के उप क्षेत्रीय प्रमुख योगेन्द्र पटेल ने गैस पाइपलाइन के पास किसी भी प्रकार की खुदाई करते समय क्या करें और क्या न करें और किसी भी अज्ञानता के मामले में संभावित परिणाम और घटना को साझा किया और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की सुरक्षा के महत्व को साझा किया और गैस पाइपलाइन परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोधपुर पुलिस आयुक्तालय की और से मिल रहे सहयोग के लिए जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट को धन्यवाद दिया।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नरपतसिंह जैतावत ने गैस पाइपलाइन की सुरक्षा और अखंडता के महत्व और विभिन्न कानूनी धाराओं और पीएमपी अधिनियम को साझा किया और कहा की गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने का कृत्य स्पष्ट रूप से पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन-पीएमपी एक्ट (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 की धारा 15 (1) और (2) के साथ-साथ आईपीसी 285 और आईपीसी 336 के तहत अपराध का गठन करते हैं।

जिसका उल्लंघन संज्ञेय अपराध हैं और रुपए 25 करोड़ तक का जुर्माना और 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। उन्होंने नेटवर्क निगरानी और प्रसार के लिए एजी एंड पी प्रथम द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की और बड़े पैमाने पर जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और जोधपुर में गैस पाइपलाइन सुरक्षा और अखंडता पर जन जागरूकता के लिए जोधपुर पुलिस की और से हर संभव मदद करने की बात कही। गौरतलब हैं की सिटी गैस वितरण कंपनी एजीएंडपी प्रथम की और अब तक जोधपुर में 1300 किलोमीटर से अधिक गैस पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति की जा रही है और ये प्रयास गैस पाइपलाइन को हो रही क्षति और गैस रिसाव रोकने के लिए और आमजन की सुरक्षा के लिए बड़ा सराहनीय कदम है।


