मधुहीर राजस्थान
जोधपुर। जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर जिला के न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता ने अवैध बंदूक रखने के एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। गत सात जुलाई 2022 को क्षेत्रीय वन अधिकारी ओसियां हुक्माराम जाट ने पुलिस थाना ओसियां में एक प्रथम सूचना दर्ज कराई थी कि लादूराम मेघवाल, लालचंद भील, जब्बर सिंह व महेन्द्र सिंह राजपूत ने दो चिंकारों का अवैध शिकार किया। इनमें से जब्बर सिंह के घर से बन्दूक बरामद हुई थी। उस बन्दूक के बारे में चारों मुलजिमानों से की गई पूछताछ में कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला था। इस पर पुलिस ने धारा 3/25 आम्र्स एक्ट में प्रथम सूचना दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया था। मुल्जिम महेन्द्र सिंह की ओर से एडवोकेट निखिल भण्डारी ने जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर जिला में अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर बताया कि मुकदमे में बरामदसुदा बन्दूक से मुल्जिम महेन्द्र सिंह का कोई लेना देना नहीं हैं। बन्दूक पुलिस द्वारा मुख्य मुल्जिम जब्बर सिंह से पहले ही बरामद की जा चुकी हैं। इसी मुकदमे में दो अन्य मुलजिमानों लालचंद व लादूराम की अग्रिम जमानत राजस्थान हाईकोर्ट में पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं। ऐसे में वर्तमान में मुल्जिम महेन्द्र सिंह को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा। वहीं लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत का पूरजोर विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर जिला के न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता ने मुल्जिम महेन्द्र सिंह का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर ओसियां पुलिस को आदेश दिया कि मुल्जिम महेन्द्र सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाए।


